Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme: (IGNOAPS) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) का एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत 60 से 79 वर्ष के नागरिकों को ₹200 और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को ₹500 मासिक पेंशन दी जाती है। NSAP का संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है और यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू है।
Read more:-
Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) के तहत पेंशन का केंद्रीय योगदान 79 वर्ष तक के लाभार्थियों के लिए 200 रुपये प्रति माह है। वहीं, 80 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए यह योगदान 500 रुपये प्रति माह है। राज्य सरकारें इस राशि से अधिक योगदान कर सकती हैं, जिससे लाभार्थियों को और अधिक आर्थिक सहायता मिल सके। इस योजना का उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन यापन में सहायता करना है।
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के फायदे
- इस योजना के तहत बुजुर्ग नागरिकों को नियमित मासिक पेंशन मिलती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और वे अपने दैनिक खर्चों को पूरा कर सकते हैं।
- आर्थिक सहायता मिलने से बुजुर्ग नागरिक अपने दैनिक जीवन में आत्मनिर्भर बन सकते हैं और अपने परिवार पर निर्भरता कम होती है।
- पेंशन राशि का उपयोग बुजुर्ग नागरिक अपनी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं, जिससे उनकी सेहत में सुधार हो सकता है।
- योजना के माध्यम से बुजुर्गों को समाज में सम्मान और सुरक्षा मिलती है, जिससे उनका आत्म-सम्मान बढ़ता है।
- इस योजना से बुजुर्ग नागरिकों का सामाजिक समावेश बढ़ता है, जिससे वे सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं और समाज के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं।
- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बुजुर्ग नागरिकों को आर्थिक सहायता मिलने से गरीबी कम होती है और उनका जीवन स्तर ऊपर उठता है।
- यह योजना सरकार की ओर से बुजुर्ग नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण समर्थन है, जो उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने में मदद करती है।
Read more:-
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का पात्रता
- आवेदक की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए। 60 से 79 वर्ष के बीच के आवेदक ₹200 प्रति माह और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के आवेदक ₹500 प्रति माह पेंशन के पात्र होते हैं।
- आवेदक गरीबी रेखा (BPL) से नीचे होना चाहिए। इसका मतलब है कि आवेदक का नाम राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए BPL सूची में होना चाहिए।
- आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक निराश्रित होना चाहिए, अर्थात उनके पास अपने जीवनयापन के लिए कोई नियमित आय स्रोत या परिवार के सदस्यों या अन्य स्रोतों से वित्तीय सहायता नहीं होनी चाहिए।
- आवेदन करते समय आवेदक को आयु प्रमाण पत्र, BPL प्रमाण पत्र, और पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड) जमा करना आवश्यक होता है।
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य
- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बुजुर्ग नागरिकों को नियमित मासिक पेंशन देकर आर्थिक रूप से सहारा देना।
- बुजुर्ग नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना ताकि वे अपने दैनिक आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें।
- पेंशन के माध्यम से बुजुर्ग नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता करना।
- बुजुर्ग नागरिकों को उनकी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक संसाधन प्रदान करना, जिससे उनका स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित हो सके।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बुजुर्ग नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार कर गरीबी को कम करना।
- बुजुर्ग नागरिकों को एक सुरक्षित और संरक्षित जीवन प्रदान करना, जिससे वे समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें।
- बुजुर्ग नागरिकों का सामाजिक समावेश बढ़ाना, जिससे वे सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो सकें और समाज के साथ जुड़ाव महसूस कर सकें।
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- गरीबी रेखा प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पहचान प्रमाण
- पते का प्रमाण
- फोटो
- स्व-घोषणा पत्र
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना मैं अप्लाई कैसे करें?
चरण 1:
- सबसे पहले आप इसके आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/HindiPages/oldage_h.aspx पर जाएं।
चरण 2:
- “ऑनलाइन आवेदन” पर क्लिक करें, पूछी गई व्यक्तिगत विवरण (आधार के अनुसार नाम,जन्म तिथि अंकित करें), बैंक का विवरण, आय का विवरण, वृद्धावस्था पेंशन का विवरण भरें।
चरण 3:
- फोटो (20 kb) और आयु प्रमाण पत्र (200 kb) अपलोड करें। सभी विवरण सही भरने और दस्तावेज अपलोड करने पर आपको पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी। पंजीकरण संख्या के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
चरण 4:
स्कीम, पंजीकरण संख्या, मोबाइल नंबर दर्ज करें और “SEND OTP” पर क्लिक करें। मोबाइल पर प्राप्त OTP दर्ज करें और कैप्चा कोड भरकर लॉग इन करें।
चरण 5:
- “EDIT/LOCK APPLICATION FORM” पर क्लिक करें। आवेदन में संशोधन कर “UPDATE” पर क्लिक करें, यदि कोई संशोधन नहीं है तो “FINAL SUBMIT” पर क्लिक करें।
चरण 6:
- फाइनल लॉक करने पर एक पॉप-अप मैसेज आएगा। कंफर्मेशन के बाद संशोधन नहीं किया जा सकेगा। आवेदन सबमिट होने पर स्टेप-2 हरे रंग में टिक हो जाएगा।
चरण 7:
- आधार कार्ड सत्यापन के लिए नाम, आधार नंबर और लिंग भरें। इसके लिए तीन प्रयास मिलेंगे।
चरण 8:
- आधार सत्यापन के लिए कंफर्म करें। सत्यापन के बाद आवेदन जिला समाज कल्याण अधिकारी को अग्रसारित हो जाएगा और स्टेप-3 हरे रंग में टिक हो जाएगा।
निष्कर्ष: मित्रों, आशा करता हूं, हमारा यह आर्टिकल आपको अच्छा लगा है। इस आर्टिकल में हमने आपको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी बताई हुई है। अगर यह आर्टिकल आपको अच्छा लगा है, तो अपने दोस्तों के पास साझा करना ना भूले।। धन्यवाद।।